Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2021
To,
All ACC (Zones)
All RPFC (in Charge of ROs)
(This issues with the approval of ACC(HQ)(Peisioi))
Yours siicerely,
[Kartikey Singh]
Regional PF Commissioner-I (Pension)
Copy to:
1. RPFC-I (IS) for requisite chaiges ii the applicatioi software at earliest. 2. RPFC-I (NDC) with request for web upload.
3. DD (OL) with request for Hiidi versioi.
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042021-226788
xxxGIDExxx
CG-DL-E-29042021-226788
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 241] नई ददल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, अप्रैल 29, 2021/ििै ाख 9, 1943
No. 241] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2021/VAISAKHA 9, 1943
श्रम और रोजगार मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 28 अप्रैल, 2021
सा.का.जन. 299(अ).—कें द्रीय सरकार, कममचारी भजिष् य जनजध और प्रकरणम उपबंध अजधजनयम, 1952 (1952 का 19) कर धारा 7 कर उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत् त िजत तयक का प्रयोग करते ए ए कममचारी जनषेप सहबद्ध बीमा स्ट् करम, 1976 का और संिोधन करने के जलए जनम् नजलजखत स्ट् करम बनाती है, अथामत् :-
1. (1) इस स्ट् करम का संजष त नाम कममचारी जनषेप सहबद्ध बीमा (संिोधन) स्ट् करम, 2021 है ।
(2) यह पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) के जो 15 फरिरी, 2020 से प्रिृत् त ए समझा जाएगा, जसिाय राजपत्र में उसके प्रकािन कर तारीख को प्रिृत् त होगी ।
2. कममचारी जनषेप सहबद्ध बीमा स्ट् करम, 1976 (जजसे इसमें इसके पश् चात् उत त स्ट् करम कहा गया है) के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में, -
(क) रंजभक भाग में “एक ही स्ट् थापना में रोजगार में था” िब् दक के स्ट् थान पर “जनयोजन में था” िब् द रखे जाएंगे; (ख) खंड (i) में, --
(i) “तीस गुणा” िब् दक के स्ट् थान पर “पैंतालीस गुणा” िब् द रखे जाएंगे;
(ii) “या उसकर सदस्ट् यता कर अिजध, जो भी कम हो” िब् दक का लोप दकया जाएगा;
(iii) “एक लाख पचास हजार रुपये” िब् दक के स्ट् थान पर “एक लाख पचहत् तर हजार रुपये” िब् द रखे जाएंगे;
(iv) दूसरे परंतुक से पहले जनम् नजलजखत परंतुक अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, और 15 फरिरी, 2020 से अंत:स्ट् थाजपत दकया गया समझा जाएगा, अथामत् :-
“परंतु बीमा प्रसुजिधा दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी:”;
(v) दूसरे परंतुक में, “छह लाख रुपये” िब् दक के स्ट् थान पर “सात लाख रुपये” िब् द रखे जाएंगे ।
3. उत त स्ट् करम के पैरा 28 के उप-पैरा (4) के खंड (i) में, “कें द्रीय भजिष् य जनजध युत त” िब् दक के पश् चात् “या अजतठरत त कें द्रीय भजिष् य जनजध युत त (मु् यालय) या अजतठरत त कें द्रीय भजिष् य जनजध युत त” िब् द और कोष् िक अंत:स्ट् थाजपत दकए जाएंगे ।
4. उत त स्ट् करम के पैरा 29 कर दीघम पंक् जत में, “चार हजार रुपये” िब् दक के स्ट् थान पर “पच् चीस हजार रुपये” िब् द रखे जाएंगे ।
5. उत त स्ट् करम के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में दकए गए संिोधन से संबंजधत इस स्ट् करम के पैरा (2) के उपबंध इस स्ट् करम के राजपत्र में प्रकािन कर तारीख से तीन िर्म कर अिजध के जलए प्रिृत् त हकगे ।
[फा. सं. र-16011/1/2020-एसएस-II]
र. के. गु ता, संयुत त सजचि
ठिप ण : कममचारी जनषेप सहबद्ध बीमा स्ट् करम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.जन. सं् यांक 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाजित कर गई थी और उसका अंजतम संिोधन अजधसूचना सं् यांक सा.का.जन. 286 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2019 द्वारा दकया गया था ।
स्ट्प ष्ि ीकारक ज्ञापन
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 फरिरी, 2018 में अजधसूचना सं् यांक सा.का.जन. 170(अ), तारीख 15 फरिरी, 2018 द्वारा प्रकाजि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय कर अजधसूचना द्वारा न् यूनतम बीमा प्रसुजिधा कर अजधकतम सीमा को दो िर्म कर अिजध के जलए बााकर दो लाख पचास हजार रुपये कर ददया गया था, जो 14 फरिरी, 2020 को समा त हो गई थी। इसजलए उत त प्रसुजिधा को जनरंतरता प्रदान करने के प्रयोजन के जलए इस संिोधन स्ट् करम के पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) को 15 फरिरी, 2020 से भूतकालीन प्रभाि ददया गया है, जो दकसी व् यजत त के जहतक पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेगा।
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th April, 2021
[F. No. R-16011/1/2020-SS-II]
R. K. GUPTA, Jt. Secy.
EXPLANATORY MEMORANDUM
Vide the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 170(E), dated the 15th February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 15th February, 2018, the minimum assurance benefit ceiling was increased to two lakh and fifty thousand rupees for a period of two years, which expired on the 14th February, 2020. Therefore, for the purpose of giving continuity to the said benefit, sub-clause (iv) of clause (b) of paragraph 2 of this amendment Scheme is given effect to retrospectively from the 15th day of February, 2020, which will not adversely affect the interests of any person.
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226823
CG-DL-E-03052021-226823
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 249] नई ददल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/विै ाख 13, 1943
No. 249] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943
श्रम एव ंरोिगार मत्रं ालय
िजुिपत्र
नई ददल्ली, 30 अप्रैल, 2021
सा.का.जन. 315(अ).—भारत के रािपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 29 अप्रैल, 2021 को अजधसूचना संख्या सा.का.जन.299 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाजित कममचारी जनक्षेप सहबि बीमा (संिोधन) स्ट्कीम 2021 के पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (i) में“पैतालीस गुणा” िब्दों के स्ट्थान पर “पैंतीस गुणा” िब्द पढे िाएं।
[फा. सं. आर-16011/1/2020-एसएस-II]
आर. के. गुप् ता, संयुक् त सजचव
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